All Nursery School Admissions Lottery System Can Be! - NBT

दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन (अमेंडमेंट) बिल के जरिए प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन प्रोसेस को पूरी तरह से बदलने का प्लान बनाया है। इस बिल के लागू होने के बाद प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी समेत एंट्री लेवल की सभी क्लासेज में एडमिशन का फॉर्म्युला ही बदल जाएगा। स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव करने वाले पॉइंट्स नहीं होंगे और सभी स्कूलों में एडमिशन लॉटरी (रैंडम मैथेड) सिस्टम से होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसौदिया ने इस बिल को लाने का कारण बताते हुए कहा था कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के प्रावधानों में एडमिशन प्रोसेस पर पूरा अधिकार स्कूल प्रिंसिपल का ही होता है और एडमिशन में गड़बड़़ी की शिकायतों के बाद भी शिक्षा विभाग के पास कार्रवाई के सीमित अधिकार ही होते हैं। इस एक्ट के मुताबिक या तो स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है या फिर स्कूल के मैनेजमेंट को सरकारी नियंत्रण में ले सकते हैं लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती। ऐसे में अब नये बिल में प्रस्ताव किया गया है कि 8वीं क्लास तक के एडमिशन में स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं होगा और किसी भी क्लास में एडमिशन के लिए कैपिटेशन फीस नहीं वसूली जा सकती। इस बिल को शुक्रवार को सदन में पेश किया जाएगा।
अभी नर्सरी एडमिशन में हर स्कूल का अपना-अलग फॉर्म्युला होता है लेकिन रैंडम मैथेड में ना तो सिबलिंग के पॉइंट होंगे और ना ही एलुमनी कैटिगरी के पॉइंट तय किए जा सकेंगे। ऑल इंडिया पैरंट्स असोसिएशन के प्रेजिडेंट अशोक अग्रवाल का कहना है कि स्क्रीनिंग पर बैन के इस कदम से पैरंट्स को बहुत फायदा होगा और एडमिशन प्रोसेस में होने वाली गड़बड़ियां रुक जाएंगी। उनका कहना है कि स्कूल में मैनेजमेंट कोटा भी नहीं होगा। जिस तरह से नर्सरी एडमिशन में ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए लॉटरी सिस्टम होता है, उसी तरह से जनरल एडमिशन में भी यह फॉर्म्युला होगा।
नए बिल में सजा का प्रावधान
नए बिल में नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। सेक्शन 24 में संशोधन किया गया है और अब यह प्रस्ताव किया गया है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट सरकार के निर्देशों को नहीं मानता है तो कई तरह की कार्रवाई हो सकती है। स्कूल को वॉर्निंग दी जा सकती है कि भविष्य में गलती न हो। स्कूल को दी जाने वाली वित्तीय मदद भी रोकी जा सकती है। फाइन लगाया जा सकता है। पैसे की वापसी के आदेश देकर सरकारी खजाने में जमा करवाने के आदेश दिए जा सकते हैं। एडमिशन सस्पेंड किए जा सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट को टेकओवर किया जा सकता है और मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी है। तीन साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है।

Source- 
All nursery admissions lottery system can be! - Navbharat Times

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